कल आपने पढ़ा सम्पूर्ण छोटानागपुर क्षेत्र में अधिनियम का उल्लंघन एवं राजस्व मंत्री का स्टेटमेंट जिसे हमने स्थानीय अख़बार के माध्यम से आपको जानकारी दी थी ......पर अब सवाल उठता है की क्या वाकई वैसा होगा जैसा की मंत्री जी स्टेटमेंट है या फिर मामले उसी तरह दब जायेंगे जैसे आदिवासी मामलों में होता है ......छोटानागपुर काश्तकारी अभिनियम की धारा 71 A में धारा 46 के उल्लंघन के बदले भूमि वापसी का प्रावधान है ,हमारे राज्य के कई नेता, पूर्व मंत्री इस धारा के खिलाफ है ,उनका कहना है की इस धारा की गलत ब्याख्या कर SAR कोर्ट मामले को उल्टा कर वापसी की जगह कम्पंसेसन कर देते है इस काम के लिए कोर्ट वकीलों के साथ मिल कर धन उगाही करता है पैसों के लिए झूठी गवाही के आधार पर पहले से तय आदेश देता है .......भूमि वापसी के आदेश कम और कम्पंसेसन के आदेश ज्यादा देते है ......इन नेताओं कई बार SAR कोर्ट को बंद करने के लिए रैली -जुलूस निकल चुके है ..... खैर ...इन सबसे हट कर
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